यूपी में मंदिर-मस्जिदों से हटाए गए अवैध लाउडस्पीकर, एक्शन में यूपी पुलिस
उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जारी निर्देश के अनुसार यूपी पुलिस ने अवैध लाउडस्पीकर पर कड़ी कार्रवाई की है. पुलिस नेइबादतगाहों, मस्जिदों और धर्मस्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर हटाए।
उत्तर प्रदेश में सरकार के निर्देशानुसार अवैध लाउडस्पीकर के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत 23.11.2023 से22.12.2023 तक एक माह के बीच इस अभियान के जरिए प्रदेशभर के इबादतगाहों, मस्जिदों और धर्मस्थलों पर लगे अवैधलाऊडस्पीकर हटाए जाएंगे. इसी क्रम में आज सुबह पांच बजे से सात बजे तक प्रदेशव्यापी अभियान में मानकों के विपरीत पाये गये3238 लाउड स्पीकर हटवाये गये।
दरअसल उत्तर प्रदेश शासन ने अवैध लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाए जाने के निर्देश दिए हैं. जिसके तहत प्रशासनिक वरिष्ठ अधिकारियों के नेतृत्व में आज सुबह 5 बजे से 7 बज तक अभियान के तहत कुल 3238 लाउड स्पीकरको हटाया गया. जो की मानकों के विपरीत पाए गए थे।
अवैध लाउडस्पीकर के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई
राज्य सरकार के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय उत्तर प्रदेश के निर्देशन में प्रदेश के समस्त जनपद और कमिश्नरेट में वरिष्ठ अधिकारियोंके नेतृत्व में सार्वजनिक स्थानों समेत धार्मिक स्थलों पर लगे अवैध लाउडस्पीकर और ध्वनि विस्तारक यंत्रों के विरुद्ध विशेष अभियानचलाकर कार्यवाही की गई. इस दौरान मानक के विपरीत और निर्धारित डेसीबल सीमा से अधिक चल रहे लाउडस्पीकर के विरुद्धकार्यवाही सुनिश्चित की गई।
61,399 लाउडस्पीकर को किया गया चेक
शासन की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अधिकारियों की टीम ने सार्वजनिक और धार्मिक स्थलों पर चलाए जा रहे 61,399 लाउडस्पीकर को चेक किया गया. इस दौरान मानक के विपरीत पाए गए 7288 ध्वनि विस्तारक यंत्र और लाउडस्पीकर की आवाज कमकराकर मानक के अनुसार कराई गई. वहीं मानक के विपरीत निर्धारित डेसीबल सीमा से अधिक चल रहे 3238 लाउडस्पीकर कोहटवाया गया.
निर्धारित ध्वनि मानक सीमा का उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई
इसके साथ ही पुलिस टीमों ने निर्धारित ध्वनि मानक सीमा का उल्लंघन कर रहे लोगों को सचेत करते आवाज और ध्वनि विस्तारक यंत्रोंकी संख्या मानक के अनुसार रखने हेतु नोटिस प्रदान करते हुए कड़ी कार्यवाही की चेतावनी भी प्रदान की गई. फिलहाल पुलिसमुख्यालय उत्तर प्रदेश द्वारा उक्त विशेष अभियान व कार्यवाही की सम्यक मानिटरिंग और निरंतर अनुश्रवण सुनिश्चित किया गया.