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दिल्‍ली शराब घोटाले मामले में AAP नेता संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने दी जमानत

संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके खिलाफ कोई बयान नहीं था. कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी नाम नहीं लिया गया. सिर्फ 2 मौकों पर कहा गया कि एक एक करोड़ रुपये लिए गए. सब आरोप पूरी तरह से वेग हैं।

दिल्‍ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने छह महीने से जेल में बंद आप सांसद संजय स‍िंह को जमानत दे दी है. इससे पहले संजयसिंह की जमानत याच‍िका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम ने प्रवर्तन न‍िदेशालय से कई सवाल क‍िए थे. संजय स‍िंंह की जमानत याच‍िकापर सुनवाई के दौरान ईडी ने कोई व‍िरोध नहीं क‍िया, ज‍िसके बाद सुप्रीम कोर्ट बेंच ने उन्‍हें जमानत दे दी है.

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से पूछा था क‍ि संजय सिंह 6 महीने से जेल में हैं और उनके पास से कोई पैसा नहीं मिला. अब भीईडी संजय सिंह को हिरासत में रखना चाहती है. उन्हें हिरासत में रखना क्यों जरूरी है?

संजय सिंह के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके खि‍लाफ कोई बयान नहीं था. कभी चार्जशीट में बतौर आरोपी नाम नहींलिया गया. सिर्फ 2 मौकों पर कहा गया कि एक करोड़ रुपये लिए गए. सब आरोप पूरी तरह से वेग हैं. इस मामले की सुनवाई के दौरानईडी ने जमानत याचिका का व‍िरोध नहीं क‍िया. सुप्रीम कोर्ट ने कहा क‍ि जमानत की शर्ते न‍िचली अदालत तय करेगी।

आप नेता ने द‍िल्‍ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती देते हुए फरवरी में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसने दिल्ली शराब घोटाले सेसंबंधित मनी लॉन्‍ड्र‍िंग मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था. द‍िल्‍ली हाईकोर्ट ने 7 फरवरी को सिंह की जमानत याचिकाखारिज कर दी थी, जो दिल्ली से राज्यसभा के लिए फिर से चुने गए हैं, लेकिन निचली अदालत को सुनवाई शुरू होने पर तेजी लाने कानिर्देश दिया था।

ईडी ने हाईकोर्ट में दावा किया था कि सिंह कथित घोटाले में एक प्रमुख साजिशकर्ता है और उसे अपराध से 2 करोड़ रुपये की आयप्राप्त हुई है।

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