मंत्री दयाशंकर सिंह व स्वाति सिंह का हुआ तलाक, 22 साल पुराना रिश्ता टूटा

उत्तर प्रदेश के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह का तलाक हो गया है। दयाशंकर सिंह और स्वाति सिंह की शादी मई 2001 में हुई थी और स्वाति सिंह ने बीते वर्ष 30 सितंबर को तलाक के लिए वाद दाखिल किया था।
उत्तर प्रदेश सरकार में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह के बीच आज से 22 साल पहले प्रेम की शुरुआत हुई थी। लेकिन, इस प्रेम कहानी का दुखद अंत हो गया। पारिवारिक न्यायालय ने परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह के तलाक पर मुहर लग दी है। बता दें, परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और पूर्व मंत्री स्वाति सिंह ने पिछले साल ही फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए वाद दायर किया था। इसके बाद पारिवारिक न्यायालय ने तलाक की मंजूरी दे दी।
एक दशक से दोनों के बीच संबंध नहीं
परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह और स्वाति के दो बच्चे हैं. एक बेटा और एक बेटी. दोनों स्वाति सिंह के साथ ही रहते हैं. दयाशंकर सिंह वक्त-वक्त पर अपने बच्चों से मुलाकात भी करते हैं. पिछले एक दशक से दोनों के बीच संबंध नहीं के बराबर थे, लेकिन जब दयाशंकर सिंह ने बसपा सुप्रीमो मायावती के खिलाफ विवादित बयान दिया था, तब स्वाति ने मोर्चा संभाला।
मंत्री बनने के बाद फिर बिगड़े रिश्ते
इस दौरान दोनों पति-पत्नी के बीच फिर नजदीकी हुई थीं, फिर 2017 के विधानसभा चुनाव में दयाशंकर सिंह को टिकट नहीं मिला तो उनकी पत्नी स्वाति सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया था, स्वाति विधायक बनीं और फिर योगी सरकार में मंत्री बनीं, उसके बाद एक बार फिर दोनों के रिश्ते बेहद खराब हो गए।
स्वाति का टिकट काटकर दयाशंकर को मिला मौका
इस बार स्वाति का टिकट काटकर बीजेपी ने दयाशंकर को बलिया से टिकट दिया था, जहां से वह विधायक हुए और उसके बाद योगी कैबिनेट में मंत्री बने, स्वाति सिंह और दयाशंकर बीच घरेलू हिंसा तक की खबरें आती रही, स्वाति, दयाशंकर पर कई तरह के आरोप लगा चुकी हैं, यहां तक की कई बार पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं ने सुलह कराने की कोशिश की।
स्वाति सिंह ने दायर की थी तलाक की अर्जी
स्वाति सिंह को टिकट नहीं मिलना और स्वाति सिंह की जगह दयाशंकर सिंह को टिकट दिए जाने और उन्हें मंत्री बनाए जाने के बाद तो एकदम यह साफ हो गया कि अब दोनों के बीच कोई रिश्ता नहीं रह गया। स्वाति सिंह ने इस रिश्ते को खत्म करने के लिए तलाक की अर्जी दी थी जिसे अब अदालत ने मान लिया है।