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राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म, 2 साल की सजा में चली गई सदस्यता

नई दिल्ली: मोदी सरनेम मामले में दो साल की सजा के बाद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है। राहुल गांधी केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद थे। गौरतलब है कि दो साल या उससे ज्यादा की सजा के बाद सांसदों या विधायकों की सदस्यता खत्म हो जाती है। उधर, कांग्रेस ने राहुल की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद कहा कि उनके नेता को सच बोलने की सजा दी गई। उधर, राहुल पर लोकसभा सचिवालय के फैसले को बीजेपी ने देशहित में बताया है।

लोकसभा सचिवालय ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा के बाद ये राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने का नोटिस जारी कर दिया है। लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन में कहा है कि सूरत के चीफ जूडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई गई है। ऐसे में केरल के वायनाड से सांसद राहुल गांधी की संसद सदस्यता 23 मार्च 2023 से समाप्त की जाती है। नोटिफिकेशन में संविधान के आर्टिकल 102 (1) (e) के सेक्शन 8 के पीपल ऑफ रिप्रजेंटेशन एक्ट, 1951 के तहत ये फैसला किया गया है।

लोकसभा के महासचिव उत्पल कुमार सिंह के नाम से जारी इस नोटिफिकेशन की कॉपी राहुल गांधी को भी भेज दी गई है। इसके अलावा राहुल की सदस्यता जाने का नोटिस राष्ट्रपति सचिवालय, मुख्य चुनाव अधिकारी तिरुवनंतपुरम, केरल, एनडीएमसी से सचिव इसके अलावा लोकसभा सचिवालय के सभी ब्रांच को भेजा गया है।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि हम इस लड़ाई को कानूनी और राजनीतिक तौर पर लड़ेंगे। हम चुप नहीं बैठेंगे। अडानी मामले में जेपीसी की जगह राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई है।

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