लखनऊ

लखनऊ में लगाई गई धारा 144, त्योहारों और कोरोना के चलते बढ़ाई गई सख्ती

  • कानून-शांति व्यवस्था बनाए रखने और कोरोना महामारी के मद्देनजर लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) ने यह आदेश जारी किया है.

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में रमजान, ईद उल-फित्र, अंबेडकर जयंती, गुड फ्राइडे, ईस्टर संडे समेत अन्य त्योहारों को देखते हुए शनिवार को तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू कर दी है. लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून व्यवस्था) पीयूष मोर्डिया के अनुसार 10 मई तक पाबंदियां जारी रहेंगीं.
संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया ने कहा है कि कोविड महामारी के मद्देनजर जारी केंद्र सरकार की गाइडलाइन, कार्यक्रमों, त्योहारों, पर्वों और तमाम प्रवेश परीक्षाओं के आयोजन के लिए चलते विशेष सतर्कता बरतना जरूरी है. तमाम पार्टी कार्यकतार्ओं, भारतीय किसान संगठनों और प्रदर्शनकारियों के धरना-प्रदर्शन से शांति व्यवस्था भंग हो सकती है, इसलिए प्रतिबंधात्मक धारा लगाई जा रही है.
संयुक्त पुलिस आयुक्त ने लखनऊ में धारा 144 लागू करते हुए कई जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत कोविड गाइडलाइन के अनुसार जिम, स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क खुले रहेंगे.

1- विधानसभा के आसपास एक किलोमीटर के क्षेत्र में ट्रैक्टर, घोड़ागाड़ी, बैलगाड़ी, भैंसगाड़ी, तांगागाड़ी और ज्वलनशील पदार्थ, सिलेंडर, हथियार इत्यादि लेकर आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. इस प्रकार के वाहनों और वस्तुओं के प्रवेश या फिर धरना प्रदर्शन किए जाने पर धारा 144 सीआरपीसी का उल्लंधन मानते हुए कार्यवाही की जाए.
2- सरकारी दफ्तरों और विधानसभा भवन के ऊपर एक किमी के एरिया में ड्रोन कैमरे से शूटिंग करना भी पूरी तरह बैन रहेगा. दूसरी जगहों पर भी पुलिस कमिश्नर और जॉइंट पुलिस कमिश्नर की इजाजत के बिना किसी भी तरह की शूटिंग और फोटोग्राफी नहीं की जाएगी.
3- संयुक्त पुलिस आयुक्त पीयूष मोर्डिया की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, बिना इजाजत के न तो 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का किसी तरह का कोई जुलूस निकालेगा और न ही सार्वजनिक स्थान पर 5 या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह इकट्ठा और न ही ऐसे किसी समूह सम्मिलित होगा.
4- कोई भी शख्स मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रोनिक या सोशल मीडिया के जरिए गलत सूचना और ऐसी अफवाहें नहीं फैलाएगा, जिससे शांति भंग होने की आशंका हो और न ही सोशल मीडिया पर किसी तरह का ऐसा धार्मिक शब्द, प्रतीक, चिन्ह का प्रयोग करेगा जिससे किसी भी समुदाय को धार्मिक ठेस पहुंचे.
5- सोशल मीडिया पर ग्रुप एडमिन की जवाबदेही होगी कि ग्रुप से जुड़ा कोई भी शख्स भड़काऊ और अफवाह फैलाने से जुड़ी कोई पोस्ट नहीं करेगा. अगर ऐसा कोई शख्स करता है तो ग्रुप एडमिन उसे तत्काल डिलीट कराते हुए संबंधित शख्स को ग्रुप से बाहर करेगा और नजदीकी पुलिस को सूचित करेगा५

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